




धरमजयगढ़ । रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थानाक्षेत्र में एक बार फिर गौ हत्या का मामला सामने आया है वही ग्रामीणों को सूचना पर धरमजयगढ़ पुलिस ने बिना समय गंवाए देर रात कड़ी मशक्कत कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की है फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है आपको बता दे उक्त घटना धरमजयगढ़ थानाक्षेत्र के ग्राम पोरिया का है जहां गुरुवार को देर रात पुलिस को सूचना मिली की गांव के कुछ लोग एक घर के पीछे गौ हत्या को अंजाम देकर मांस काट रहे है जिसके बाद धरमजयगढ़ पुलिस तत्परता दिखाते हुए तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और देर रात तक काफी दिक्कतों का सामना करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
घटना को लेकर थाने में आवेदक ने बताया
उसका नाम कृष्णा यादव पिता श्री लक्ष्मण यादव उम्र 26 वर्ष ग्राम पोरिया का रहने वाला है जो दिनांक 15.02.2024 के रात्रि करीब 8 बजे वो अपने जीजा मुनेश्वर यादव एवं अपने मित्र दिलीप यादव के साथ ग्राम पोरिया के गुडलब्दापारा घूमने गया था उसी मोहल्ले के प्रकाश तिकी के घर के पास पहुंचने के दौरान कुलदीप तिग्गा के घर के पीछे से किसी वस्तु के काटे जाने की आवाज सुनाई दे रही थी तब तीनों कुलदीप तिग्गा के खेत पास जंगल किनारे में जाकर देखे तो मुड़लब्दापारा के अजित तिर्की, परशुराम टोप्पो, रंजित तिग्गा, चैतन पन्ना, निकोलस तिर्की एवं डिलाराम टोप्पो सभी लोग टार्च की रोशनी में गाय को काट रहे थे तथा उनके पास पहुंचने पर वे सभी लोग जंगल तरफ भगने लगे तब तीनों वहां पर देखे कि गाय का मांस, खोपडी, लकड़ी का पाटा, चमडा पड़ा हुआ था उसके बाद ये लोग वापस पोरिया आकर गांव के सुनिल यादव, नरसिंह यादव, दिलीप यादव, दिनेश यादव एवं गांव के अन्य लोगों को बताते हुए उसी जगह पर साथ गये जहां पर देखे कि गाय का सिर का खोपडी एवं मांस को काटने के लिये रखने वाला लकड़ी का पाटा पड़ा हुआ था आसपास खून फैला हुआ था एवं गाय का चमड़ी फेंका हुआ था। गाय का मांस दोबारा स्थान पर जाने पर नहीं था।
ये है आरोपी

- अजीत तिर्कीं पिता भोदरो राम उम्र 44 वर्ष
02 परसुराम टोप्पो पिता डूगूराम उम्र 50 वर्ष
- रंजीत तिग्गा पिता जंगला तिग्गा उम्र 45
- चैतन पन्ना पिता जंगली पन्ना उम्र 26 वर्ष
- निकोलस तिर्की पिता अजीत तिकीं उम्र 25 वर्ष सभी
- दिलाराम टोप्पो पिता डूगूराम टोप्पो उम्र 55 वर्ष साकिनान पोरिया थाना धरमजयगढ जिला रायगढ
इस धारा के तहत हुई कार्यवाही
अपराध क्र. 68/2024 धारा- छ०म० कृषक पशु परिरक्षण अधि0 2004 की धारा 4,10 एवं भादवि के धारा 429, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा ।।
कार्यवाही में इनका रहा योगदान
निरीक्षक अमित कुमार तिवारी, स.उ. नि. अमृत मिंज, सउनि डेविड टोप्पो, आरक्षक- 751 किशोर राठौर, आर. 778 ललित राठिया, आर. 131 जयप्रकाश एक्का