






धर्मजयगढ़ न्यूज़ —- धर्मजयगढ़ भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण के लिए चिह्नित की गई कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से शेड निर्माण का मामला तूल पकड़ चुका है। जिसमें धर्मजयगढ़ राजस्व अधिकारी ने कई किसानों को नोटिस जारी कर कहा है कि भारत का राजपत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 23 सितंबर 2021 का. आ.3941 (अ) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(1956 का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।)की धारा 3 क की उपधारा (1) की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए,यह समाधान हो जाने के पश्चात कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले मै राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 अ कि.मी.106,380 से

कि.मी.145,450( उरगा पत्थलगांव) तक सड़क निर्माण का राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।जिसमें ग्राम बायसी कॉलोनी का उक्त खसरा नंबर भारतमाला परियोजना मै प्रभावित हो चुका है। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर पत्र क्रमांक 2801/ 2024/सा- 1 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 14 अक्टूबर 2024 में जारी पत्रकंडिका 01 जिसके अनुसार अर्जन की प्रक्रिया हेतु , अपेक्षक निकाय से प्राप्त प्रस्ताव या अर्जन की प्रक्रिया में जारी किसी अधिसूचना या खनन के लिए जारी किसी आशय पत्र के अधीन भूमि का व्यापवर्तन नहीं किया जाएगा। क्योंकि वाद भूमि भारतमाला में वार्ड भूमि प्रस्तावित भूमि है अतः ऐसी दशा में बाद भूमि का व्यापवर्तन नहीं किया जा सकता।आपके द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्रस्तावित खसरा नंबर पर सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना निर्माण कार्य किया गया है जो की पूर्ण रूप से अवैध है। आपके द्वारा मुर्गी पालन करने के लिए पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है उक्त भूमि में निर्मित संरचना को दिनांक

28.8.2025 तक हटाकर पालन प्रतिवेदन पेश करने की बात कही गई है कथित काल अवधि के भीतर वाद भूमि में निर्मित संरचना को समय नहीं हटाने की स्थिति में वाद भूमि से संरचना को हटाया जाएगा और निर्मित संरचना हटाने में हुए खर्च लागत किसान से वसूल किए जाएंगे इसके लिए वह स्वयं जवाबदार होंगे।






