




रायगढ़ न्यूज़ — निजी शैक्षणिक संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए जिला शिक्षाअधिकारी द्वारा एक पत्र जारी कर निर्देश के माध्यम से फीस वृद्धि, यूनिफॉर्म, पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यहां स्पष्ट किया गया है कि पालकों और विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े, इसके लिए सभी निजी स्कूलों को निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ द्वारा जिले के सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए 23 अप्रैल 2025 को एक अहम निर्देश जारी किया गया है।
नीचे दिए गए 12 बिंदुओं में इन निर्देशों को विस्तार से समझाया गया है
