




रायगढ़। बीते दिनों हुए राख परिवहन ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का यह झूठा आरोप लगाया गया था कि एनटीपीसी द्वारा ट्रांसपोर्टरों को ओवरलोड लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वाहन के डाला की ऊंचाई तक ही राख भरने की अनुमति प्राप्त है।उसी आदेश का पालन करते हुए एनटीपीसी द्वारा वाहन के डाला की ऊंचाई तक ही राख भर कर परिवहन करने के लिए कार्य किया जा रहा है। राख का सही तरह से परिवहन करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मण्डल द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही राख का परिवहन किया जाना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है।ट्रांसपोर्टरों द्वारा जो तथ्य बताया जा रहा है कि एनटीपीसी द्वारा राख को ओवरलोड परिवहन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है यह पूरी तरह से झूठ है। एनटीपीसी एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि शासन द्वारा निर्धारित नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए बिजली उत्पादन कर रहा है और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति किया जा रहा है।