By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Chhattisgarh Today 24Chhattisgarh Today 24Chhattisgarh Today 24
  • Home
  • Latest News
Reading: Mahadev Satta Case: एक आरोपी को हाईकोर्ट ने दी बेल, हाईकोर्ट ने क्या कहा जानें
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Chhattisgarh Today 24Chhattisgarh Today 24
Font ResizerAa
Search
  • Home
  • Latest News
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright © 2024 Chhattisgarh Today 24 News. All Rights Reserved. Design by DEV
Chhattisgarh Today 24 > Blog > Latest News > Mahadev Satta Case: एक आरोपी को हाईकोर्ट ने दी बेल, हाईकोर्ट ने क्या कहा जानें
Latest News

Mahadev Satta Case: एक आरोपी को हाईकोर्ट ने दी बेल, हाईकोर्ट ने क्या कहा जानें

Vivek Pandey
Last updated: 3 September 2025 08:05
Vivek Pandey
Share
2 Min Read
SHARE
hc org

महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

छत्तीसगढ़ टुडे 24 न्यूज़ बिलासपुर —महादेव सट्टा ऐप मामले में व्यवसायी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। उनके वकील ने कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि उन पर मनी लांड्रिंग का केस ही नहीं बन रहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। जिसमें जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

image 2024 01 12T205332.587 1024x576 2

बता दें,महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को माले की सुनवाई जस्टिस चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने पैरवी करते हुए कहा कि जिस मामले में ईडी ने याचिकाकर्ता को आरोपित बनाया है।उसमें मनी लॉड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। ईडी ने चारसौबीसी के प्रकरण को भी मनी लांड्रिंग से संबद्ध कर आरोप पत्र दायर कर दिया है। जबिक याचिकाकर्ता का मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इस मामले में कोई अपराध बनता है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।रानू साहू का फैसला रखा है सुरक्षित
हाईकोर्ट ने इसी मामले में आईएएस रानू साहू के जमानत याचिका के फैसले को सुरक्षित रखा है। वहीं दमानी बंधुओं की भी जमानत याचिका बीतें दिनों खारिज कर दी गई है।

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Copy Link
Avatar photo
By Vivek Pandey
Follow:
ChhattisgarhToday24.com एक हिन्दी न्यूज़ पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप छत्तीसगढ़, देश-विदेश एवं स्थानीय खबरों को पढ़ सकते हैं।
Previous Article महादेव सट्टा एप मामले में ED की रिमांड पर दो और कारोबारी
Next Article वन विभाग की लापरवाही से हाथी के हत्यारों को मिली जमानत,…..!!.. हमने शुरू से ही कहा था कि वन विभाग के द्वारा आदिवासियों के विरुद्ध झूठा प्रकरण है …..अधिवक्ता सुनील सिंह ठाकुर
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

धरमजयगढ़ के पीडीएस राशन दुकानों में क्या है शॉर्टेज का खेल आखिर प्रशासन के हाथ पांव क्यों फूलते हैं कार्रवाई करने से देखे एक छोटी सी ख़ास रिपोर्ट!
Latest News 16 January 2026
भाजपा मंडल कापू की परिचयात्मक बैठक संपन्न, संगठनात्मक मजबूती व आगामी कार्ययोजना पर हुई विस्तृत चर्चा!
Latest News 16 January 2026
भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ के नवनियुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष का धरमजयगढ़ मंडल मे हुआ भव्य स्वागत!
Latest News 15 January 2026
BIG BREAKING: मुख्यमंत्री साय की घोषणा के तीन दिन बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी…
Latest News 14 January 2026
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश कार्यसमिति में विवेक पांडे एवं उमा यादव को मिली अहम जिम्मेदारी!
Latest News 12 January 2026
कुमरता में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी जोरो पर, घर-घर पहुंच रहा जनआह्वान!
Latest News 11 January 2026
प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा में नई जिम्मेदारी, टीकाराम पटेल बने प्राकृत‍िक खेती / मिलेट्स जनजागरण अभियान के प्रदेश प्रकल्प संयोजक!
Latest News 11 January 2026

Categories

  • Latest News
Copyrights © 2024 Chhattisgarh Today 24 News. All Rights Reserved. Design by DEV
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?