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Mahadev Satta Case: एक आरोपी को हाईकोर्ट ने दी बेल, हाईकोर्ट ने क्या कहा जानें

Vivek Pandey
Last updated: 3 September 2025 08:05
Vivek Pandey
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2 Min Read
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महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

छत्तीसगढ़ टुडे 24 न्यूज़ बिलासपुर —महादेव सट्टा ऐप मामले में व्यवसायी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। उनके वकील ने कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि उन पर मनी लांड्रिंग का केस ही नहीं बन रहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। जिसमें जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

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बता दें,महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को माले की सुनवाई जस्टिस चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने पैरवी करते हुए कहा कि जिस मामले में ईडी ने याचिकाकर्ता को आरोपित बनाया है।उसमें मनी लॉड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। ईडी ने चारसौबीसी के प्रकरण को भी मनी लांड्रिंग से संबद्ध कर आरोप पत्र दायर कर दिया है। जबिक याचिकाकर्ता का मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इस मामले में कोई अपराध बनता है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।रानू साहू का फैसला रखा है सुरक्षित
हाईकोर्ट ने इसी मामले में आईएएस रानू साहू के जमानत याचिका के फैसले को सुरक्षित रखा है। वहीं दमानी बंधुओं की भी जमानत याचिका बीतें दिनों खारिज कर दी गई है।

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