
अम्बिकापुर न्यूज़ — जनपद पंचायत मैनपाट के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा 13 नवंबर के द्वारा प्रेषित किए गए प्रतिवेदन के अनुसार 26 जून को ग्राम पंचायत पेंट जनपद पंचायत मैनपाट का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यंत्रिकी सेवा विकासखंड समन्वयक़ एवं तकनीकी सहायक मनरेगा द्वारा किया गया था! शासन की महत्वपूर्ण योजना में पीएम जनमन में स्वीकृत आवास का जिओ टेकिंग में अनियमितताएं पाई गई जिस संबंध में सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था! सचिव द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों निर्देशों की अवहेलना करना एवं कार्य दायित्व का निर्वहन लापरवाही पूर्वक किया जाना अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है. जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरुप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (क) एवं( ख़) के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत पेट के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है!इसी प्रकार सीईओ अग्रवाल द्वारा कार्य मे लापरवाही बरतने वाले नरेगा अंतर्गत 4 रोजगार सहायकों में से 2 रोजगार सहायकों को पद से पृथक करने तथा 02 रोजगार सहायकों के विरुद्ध अनुशासना त्मक करवाई किया जा रहा है!
